अज़ान पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका खारिज, जमात-ए-इस्लामी हिंद ने गुजरात HC के फैसले का किया स्वागत
मीडिया को दिए एक बयान में, जेआईएच उपाध्यक्ष ने कहा, "हम गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध की खंडपीठ के फैसले का स्वागत करते हैं