Bharat Express DD Free Dish

Hindu Refugees

सुप्रीम कोर्ट से मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को हटाए जाने पर रोक लगा दिया है. कोर्ट ने दायर याचिका पर केंद्र सरकार और डीडीए को जारी की नोटिस.

विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों (Hindu refugees) को पहले से जारी एलटीवी वीजा मान्य और प्रभावी बने रहेंगे.

Video: केंद्र सरकार ने बीते मार्च महीने में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित कर दिया था. भारत एक्सप्रेस की टीम ने दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में रह रहे पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों से बातचीत की.