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केरल हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अकेले में पोर्न या फिर अश्लील तस्वीरें देखने को अपराध नहीं माना है. हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर अकेले में पोर्न देखता तो ये अपराध नहीं है.