Delhi High Court ने समग्र एकीकृत औषधीय प्रणाली पर स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्णय लेने का निर्देश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय समग्र एकीकृत औषधीय प्रणाली लागू करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस पर निर्णय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लेना चाहिए. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका नीति आयोग की समिति के पास सौंपने का निर्देश दिया.