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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना वारंट और लिखित कारण गिरफ्तारी अवैध है. तलाशी केवल संदेह या मनमानी संतुष्टि पर नहीं, बल्कि ठोस तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर होनी चाहिए.