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दिल्ली के राऊज एवेन्यु कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक के पूर्व सीएमडी मनोज गौर, समीर गौर और सुनील शर्मा को निवेशकों से धोखाधड़ी के आरोप में नियमित जमानत दे दी है.