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Justice Saumitra Dayal Singh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41 साल पहले हत्या के दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा पाये आरोपी को बरी कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह तथा न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने विजई उर्फ बब्बन की आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए दिया है.