इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 41 साल बाद हत्या के केस में उम्रकैद पाए आरोपी को बरी किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41 साल पहले हत्या के दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा पाये आरोपी को बरी कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह तथा न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने विजई उर्फ बब्बन की आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए दिया है.





