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Keral High Court

जस्टिस सीटी रविकुमार और संजय करोल की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के एक साल के भीतर ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने एंटनी राजू के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को बहाल कर दिया है.