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keral high court on indecent video

केरल हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अकेले में पोर्न या फिर अश्लील तस्वीरें देखने को अपराध नहीं माना है. हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर अकेले में पोर्न देखता तो ये अपराध नहीं है.