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Kuldeep Sengar bail

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है. सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने हाई कोर्ट को दो महीने के भीतर इस मामले पर नए सिरे से सुनवाई कर फैसला करने का आदेश दिया है.

उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। सीबीआई ने अदालत में दलील दी कि यह नाबालिग से बलात्कार का गंभीर मामला है, जिसमें उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। साथ ही सेंगर पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।