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दिल्ली हाईकोर्ट ने अजमेरी गेट के पास अवैध निर्माण तोड़ने की मांग करने वाली जनहित याचिका को दुर्भावनापूर्ण मानते हुए खारिज कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि केवल तीन दुकानों को ही क्यों चुना गया और उन्होंने पहले क्या कदम उठाए.