Ranchi: हाईकोर्ट का फैसला, सहमति से संबंध के बाद यौन शोषण का आरोप नहीं लगा सकती शादीशुदा महिला
झारखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विवाहित महिला सहमति से संबंध के बाद यौन शोषण का आरोप नहीं लगा सकती. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने यह फैसला दिया है. साथ ही प्रार्थी पर संज्ञान का आदेश निरस्त कर दिया.