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याचिकाकर्ता के वकील सतीश वर्मा का ने कहा, अदालत ने यह निर्देश दिया कि जो धार्मिक स्थल पहले से इन थानों में बने हुए हैं, उनके संबंध में एक स्पष्ट स्थिति रिपोर्ट पेश की जाए. यदि कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो उस पर तत्काल रोक लगाई जाए.