शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न मामले में मिली अग्रिम जमानत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को यौन उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत दे दी.
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यह मामला प्रयागराज की पॉक्सो अदालत में चल रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े यौन शोषण आरोपों से जुड़ा है. आशुतोष ब्रह्मचारी ने दो नाबालिग बटुकों के यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिस पर अदालत ने 21 फरवरी को झूंसी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया.





