बीजेपी को कमल निशान इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका SC ने की खारिज
याचिकाकर्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरपी अधिनियम 1951 के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल को मिलने वाले लाभों को पाने का हकदार नहीं है.
याचिकाकर्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरपी अधिनियम 1951 के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल को मिलने वाले लाभों को पाने का हकदार नहीं है.