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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 की याचिका खारिज की, और परिणाम में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया. शोभन बाली ने उत्तर कुंजी में विवाद उठाया था.