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PF Withdraw Rule

बैठक की अगुवाई केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने की थी. बैठक के दौरान श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. नए नियम में कर्मचारी और कंपनी दोनों के हिस्से को मिलाकर 75 प्रतिशत तक निकासी की अनुमति दी गई है. इससे नौकरीपेशा लोगों को जरूरत के समय अपने ही पैसे तक आसान पहुंच मिलेगी. साथ ही रिटायरमेंट के लिए जरूरी बचत भी सुरक्षित बनी रहेगी.