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physical harassment

झारखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विवाहित महिला सहमति से संबंध के बाद यौन शोषण का आरोप नहीं लगा सकती. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने यह फैसला दिया है. साथ ही प्रार्थी पर संज्ञान का आदेश निरस्त कर दिया.