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दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील आदित्य सिंह देशवाल की उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें समझौता आधारित याचिकाओं के निपटारे के लिए विशेष पीठ गठित करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा कि यह सुझाव प्रशासनिक पक्ष को दिया जाए.