दिल्ली हाई कोर्ट ने लाल किला कार ब्लास्ट मामले में अदालत की निगरानी में जांच और ट्रायल की मांग वाली PIL को किया खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने लाल किला कार ब्लास्ट मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत की निगरानी में जांच या ट्रायल की माँग वर्तमान चरण में उचित नहीं है, क्योंकि इस केस में अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है.
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अदालत ने कहा यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह एक ऐसे धार्मिक संप्रदाय के प्रमुख हैं, जिसकी आज स्थिति सबसे अच्छी नहीं है.





