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Places of Worship Act 1991

प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991अधिनियम 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बनाए रखने को अनिवार्य बनाता है.

सांसद इकरा चौधरी ने अपनी याचिका में कहा है कि यह एक्ट देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के मुताबिक है. इसमें कोई भी बदलाव सामाजिक समरसता के लिए ठीक नही होगा.

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले की भी सुनवाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर दायर याचिकाओं पर CJI की बेंच सुनवाई कर रही है, लिहाजा उसी बेंच को सुनवाई करनी चाहिए.

प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा. यह कानून 15 अगस्त 1947 की धार्मिक स्थलों की स्थिति को बरकरार रखने के लिए बनाया गया था.

जस्टिस नरीमन ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लेकर कहा कि इस कानून को सही तरीके से लागू नही होने की वजह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है.

पूजा स्थल कानून 1991 के बनने के बाद मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अदालत में एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका के दायर होने के कुछ दिनों बाद ही ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन ने पूजा स्थल कानून 1991 का हवाला देते हुए याचिका को रद्द करने की मांग की थी.