पिता अपनी बेटी के PPF या निवेश के पैसों से नहीं दे सकते गुजाराभत्ता- दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि पिता अपनी बेटी के नाम जमा पीपीएफ या अन्य निवेश की रकम का इस्तेमाल उसके गुजाराभत्ते या पालन-पोषण की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए नहीं कर सकता.





