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rajesh katyal ed

साकेत कोर्ट ने भूखंड खरीदारों से धोखाधड़ी कर 241 करोड़ रुपए का धन शोधन करने के आरोपी कारोबारी राजेश कात्याल को जमानत दे दी है. उसने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उसे मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया था.