Uttarakhand: 10 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना- गवर्नर ने दी धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी
Uttarakhand News: जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए संशोधित कानून के मुख्य प्रावधान में किसी का भी जबरन, लालच देकर या धोखे से धर्म परिवर्तन कराना जुर्म होगा. दोषी पाए जाने पर उसे 10 साल तक के लिए जेल हो सकती है.