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Rape Law

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई स्वतंत्र और शिक्षित महिला जानबूझकर किसी विवाहित पुरुष के साथ सहमति से रोमांटिक रिश्ते में रहती है तो इस आधार पर बलात्कार का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता हैं.