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Right to Defense

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को चार्जशीट का हिस्सा रहे दस्तावेज़ों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना उसके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है.