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right to marry in India

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वयस्कों को जीवनसाथी चुनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है. कोर्ट ने परिवार की रजामंदी के बिना शादी करने वाले जोड़े को सुरक्षा देने का आदेश दिया और पुलिस को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए.