बिना वारंट तलाशी पर अनिवार्य है “रिकॉर्डेड रीजन टू बिलीव”, मनमानी कार्रवाई अस्वीकार्य- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना वारंट और लिखित कारण गिरफ्तारी अवैध है. तलाशी केवल संदेह या मनमानी संतुष्टि पर नहीं, बल्कि ठोस तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर होनी चाहिए.





