सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में पटना हाईकोर्ट की अग्रिम जमानत पर जताई नाराजगी, चारों आरोपियों की जमानत रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के गंभीर मामले में पटना हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अग्रिम जमानत आदेश को गलत बताया और चार आरोपियों की जमानत रद्द कर दी. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में बिना गंभीरता के जमानत देना कानून की मूल भावना के खिलाफ है.