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Sexual violence

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को दुष्कर्म, एसिड अटैक और यौन हिंसा के पीड़ितों को तत्काल और नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया करानी होगी.