यात्री को गलत टिकट देने के लिए उपभोक्ता आयोग ने स्पाइसजेट को दिया 25,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश
मुंबई में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने माना कि गलत टिकट जारी होने के कारण वरिष्ठ नागरिक को मानसिक तनाव और वित्तीय नुकसान हुआ है, इस कारण एयरलाइन उन्हें उचित मुआवजा दे.





