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सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने 30 दिसंबर 2024 को तेलगी फर्जी स्टांप घोटाले में 5 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 3 साल के कारावास और 2.5 लाख रुपये के कुल जुर्माने की सजा सुनाई.