केवल पाकिस्तान का समर्थन करने की पोस्ट डालना देश के विरूद्ध अपराध नहीं: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 वर्षीय छात्र रियाज़ को ज़मानत दी, जिसने इंस्टाग्राम पर सपोर्ट तो बस पाकिस्तान का करेंगे लिखा था. कोर्ट ने कहा कि भारत का नाम न लेने और देश की गरिमा को ठेस न पहुंचाने पर यह पोस्ट धारा 152 के अंतर्गत अपराध नहीं मानी जा सकती.





