दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलसी त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या के मामले में सुदर्शन सिंह वजीर को सरेंडर करने का दिया निर्देश
जस्टिस अनीश दयाल ने अभियोजन पक्ष द्वारा सुदर्शन सिंह वजीर के सरेंडर की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया. अदालत ने कहा कि सुदर्शन सिंह वजीर को हिरासत में लिया जाना जरूरी है.