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Syed Shahnawaz Hussain

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्यों से पता चलता है कि कथित घटना की तारीख पर हुसैन और शिकायतकर्ता की कथित घटना के स्थान पर मौजूदगी पूरी तरह से साबित नहीं होती.