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Teacher Eligibility Test

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब शिक्षकों की पदोन्नति के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य होगा. जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल से अधिक समय बचा है, उन्हें टीईटी पास करना होगा या फिर इस्तीफा लेना होगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से शिक्षक भर्ती में टीईटी अनिवार्यता को शामिल नहीं किए जाने पर जानकारी मांगी है. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उनके पास वैध टीईटी प्रमाणपत्र है और आयोग ने न्यूनतम योग्यता तय करने में विफलता दिखाई है.