तेलंगाना CM के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा-संविधान का मजाक बनाकर रख दिया है
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में बीआरएस विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर नाराजगी जताते हुए इसे दल बदल विरोधी कानून का उपहास बताया और विधानसभा स्पीकर द्वारा याचिकाओं पर देरी को लेकर सवाल उठाए.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को मिली बड़ी राहत, कैश-फॉर-वोट मामले में अवमानना कार्यवाही बंद
यह मामला 31 मई 2015 का है. उस समय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने विधान परिषद चुनावों में कथित तौर पर टीडीपी उम्मीदवार वेम नरेंद्र रेड्डी का समर्थन करने के लिए मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफेंसन को 50 लाख रुपये की रिश्वत देते हुए रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार किया था. रेवंत रेड्डी उस समय टीडीपी में थे.





