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Telangana CM Revanth Reddy

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में बीआरएस विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर नाराजगी जताते हुए इसे दल बदल विरोधी कानून का उपहास बताया और विधानसभा स्पीकर द्वारा याचिकाओं पर देरी को लेकर सवाल उठाए.

यह मामला 31 मई 2015 का है. उस समय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने विधान परिषद चुनावों में कथित तौर पर टीडीपी उम्मीदवार वेम नरेंद्र रेड्डी का समर्थन करने के लिए मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफेंसन को 50 लाख रुपये की रिश्वत देते हुए रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार किया था. रेवंत रेड्डी उस समय टीडीपी में थे.