Bharat Express DD Free Dish

Telangana phone tapping case

सुप्रीम कोर्ट फोन टैपिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व विशेष खुफिया ब्यूरो प्रमुख टी. प्रभाकर राव को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ दायर तेलंगाना सरकार की याचिका पर 8 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. राज्य सरकार की ओर से याचिका दायर कर अंतरिम जमानत को रद्द करने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में पूर्व एसआईबी प्रमुख टी. प्रभाकर राव को अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर रोक लगाते हुए पासपोर्ट लौटाने और भारत लौटने का आदेश दिया है.