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Telecommunication Act

Telecommunication Act 2023: टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में नया बदलाव सिम कार्ड को लेकर भी है. अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम से सिर्फ 9 SIM कार्ड ही रजिस्टर करा सकता है.