दिल्ली हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने के लिए लगाई अनोखी शर्त, ट्रैफिक सिग्नल पर 30 दिनों तक करना पड़ेगा काम
एक महिला के साथ अभद्रता करने के मामले में मुकदमा रद्द करने के बदले में कोर्ट ने आरोपी को 30 दिनों तक ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस की मदद करने की सजा दी.