रेलवे के टिकट कैंसलेशन और रिफंड के नियमों में बड़ा फेरबदल, अब लागू हो चुके हैं ये नए नियम
भारतीय रेलवे ने कंफर्म टिकट रद्द करने और बोर्डिंग प्वाइंट बदलने का नियम आसान कर दिया हैं. अब यात्री ट्रेन के प्रस्थान से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर ज्यादा रिफंड पा सकते हैं.





