सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में अनुच्छेद 142 के तहत दोषी को दी माफी, कहा- पीड़िता ने अपराध नहीं माना
सुप्रीम कोर्ट ने POCSO एक्ट के तहत दोषी युवक को अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर राहत दी. कोर्ट ने माना कि पीड़िता अब उससे शादी कर चुकी है और खुश है, इसलिए सजा को माफ किया जाता है.





