Train Ticket Booking New Rules: दिवाली से पहले भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब एडवांस टिकट की बुकिंग की समय सीमा 120 से घटाकर 60 दिन कर दी गई है. यानी की अब यात्री 4 महीने के बजाए 2 महीने के अंदर ही टिकट बुकिंग करवा पाएंगे.
यह नियम 1 नवंबर से लागू होगा. रेलवे के इस फैसले पर यात्री नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. यात्रियों का कहना है कि 120 दिन में टिकट कन्फर्म होने में दिक्कत होती है. ऐसे में 60 दिन में टिकट कन्फर्म कैसे हो पाएगी. उन्होंने ने 120 दिन बुकिंग प्रणाली को लागू करने की मांग की है.
यात्री ने नाराजगी जताते हुए कहा की, “हमारा टिकट 120 दिन में कंफर्म नहीं हो पाता है, तो 60 दिन में कैसे हो पाएगा. आज कल 120 दिन पहले जब टिकट बुक कराते हैं, तो वेटिंग में टिकट मिलता है. मैं तो कहूंगी कि 120 दिन वाली व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ताकि किसी यात्री को परेशानी ना हो.”
यात्री ने कहा, “रेलवे के इस नियम से नुकसान ही होगा. मुझे लगता है कि 120 दिन वाला कार्यक्रम ही रहना चाहिए, ताकि किसी यात्री को कई परेशानी ना हो.” एडवांस बुकिंग के नियम में हुए बदलाव को लेकर कई यात्री नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस नियम के जमीन पर लागू किए जाने से हमें परेशानियों का सामना करना होगा.
इस तरह के नियमों को व्यवहारिक रूप से लागू कर पाना काफी जटिल हो सकता है. एक अन्य यात्री ने रेलवे के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा, “रेलवे ने यह बहुत ही गलत फैसला लिया है. मैं म्युजिशियन हूं, रोज यात्रा करता हूं. टिकट कन्फर्म होने में दिक्कत होती है. पहले वाली ही व्यवस्था होनी चाहिए.”
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बता दें कि रेल टिकट बुकिंग से जुड़ा नया नियम एक नवंबर से लागू किया जाएगा. पहले से बुक किए गए टिकट पर किसी तरह का असर नहीं होगा. 1 नवंबर को दिवाली और 6 नवंबर को छठ पूजा के चलते रेलवे के सभी रूट पर टिकट बुकिंग को लेकर मारामारी मची हुई है. रेलवे यात्रियों की तरफ से टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव को लेकर लंबे समय से मांग हो रही थी.
यात्रियों की तरफ से आरोप लगाए जाते थे कि बुकिंग शुरू होने के साथ ही एजेंट पहले ही सीट बुक कर देते हैं. इससे असल यात्रियों को टिकट मिलने में परेशानी होती है. रेलवे के नए नियम के मुताबिक अब 120 नहीं, बल्कि केवल 60 दिन पहले ट्रेनों में रिजर्वेशन करा सकेंगे. भारतीय रेलवे के ये नए नियम 1 नवंबर से लागू होंगे.
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