Delhi Lok Adalat
दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (DSLSA) और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NLSA) इस शनिवार (11 मई) को एक राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने जा रही है. यहां लोगों को अपने वाहनों के खिलाफ जारी चालान का निपटारा कर सकते हैं या उसे पूरी तरह से माफ करवा सकते हैं. ये मामले समाधान के लिए पात्र हैं यदि वे 31 जनवरी, 2024 तक दिल्ली यातायात पुलिस के पोर्टल पर जारी किए गए थे.
यह लोक अदालत दिल्ली के कड़कड़डूमा, रोहिणी, द्वारका , साकेत पटियाला राउज राव एवेन्यू और तीसरी कोर्ट में लगेगी. इस लोक अदालत में जनवरी 2024 ततक से पहले तक के सभी चले आ रहे हैं चालान और नोटिसों का इस लोक अदालत में फैसला किया जाएगा. लोग अदालत तय करेगी किसी व्यक्ति का चालान माफ होगा और किस व्यक्ति का चालान कम किया जाएगा.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में तकरीबन 1,80,000 से भी ज्यादा चालान और नोटिसों का निपटारा किया जाएगा. इसके लिए चालीन की पर्ची लेकर लोगों को लोक अदालत में हाजिर होना पड़ेगा. पर्ची के लिए आपको दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाना होगा.
दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत 11 मई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी.
-भारत एक्सप्रेस
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