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दिल्ली में इस दिन लग रही लोक अदालत, ट्रैफिक चालान के माफ होने से लेकर करवा सकते हैं ये काम

दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (DSLSA) और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NLSA) इस शनिवार (11 मई) को एक राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने जा रही है. यहां लोग अपने वाहनों के खिलाफ जारी चालान का निपटारा कर सकते हैं या उसे पूरी तरह से माफ करवा सकते हैं.

Delhi Lok Adalat

Delhi Lok Adalat

दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (DSLSA) और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NLSA) इस शनिवार (11 मई) को एक राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने जा रही है. यहां लोगों को अपने वाहनों के खिलाफ जारी चालान का निपटारा कर सकते हैं या उसे पूरी तरह से माफ करवा सकते हैं. ये मामले समाधान के लिए पात्र हैं यदि वे 31 जनवरी, 2024 तक दिल्ली यातायात पुलिस के पोर्टल पर जारी किए गए थे.

इन जगहों पर लगेगी दिल्ली लोक अदालत

यह लोक अदालत दिल्ली के कड़कड़डूमा, रोहिणी, द्वारका , साकेत पटियाला राउज राव एवेन्यू और तीसरी कोर्ट में लगेगी. इस लोक अदालत में जनवरी 2024 ततक से पहले तक के सभी चले आ रहे हैं चालान और नोटिसों का इस लोक अदालत में फैसला किया जाएगा. लोग अदालत तय करेगी किसी व्यक्ति का चालान माफ होगा और किस व्यक्ति का चालान कम किया जाएगा.

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जानें चालान माफ करवाने के लिए क्या है प्रोसेस?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में तकरीबन 1,80,000 से भी ज्यादा चालान और नोटिसों का निपटारा किया जाएगा. इसके लिए चालीन की पर्ची लेकर लोगों को लोक अदालत में हाजिर होना पड़ेगा. पर्ची के लिए आपको दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाना होगा.

दिल्ली लोक अदालत: तिथिऔर समय

दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत 11 मई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी.

दिल्ली लोक अदालत के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

  • दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/locadalat पर लोक अदालत पर जाएं.
  • “लोक अदालत नोटिस” पेज पर, अपना वाहन नंबर और चेसिस नंबर या इंजन नंबर के अंतिम पांच अक्षर दर्ज करें.
  • न्यायालय चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए “चालान विवरण” बटन पर क्लिक करें.
  • एक पॉप-अप दिखाई देगा जहां आपको अदालत परिसर, अदालत और सत्र में प्रवेश करना होगा.
  • इसके बाद कोर्ट परिसर कोर्ट सेशन चुनकर पर्ची का प्रिंट आउट ले लेना है.

-भारत एक्सप्रेस 



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