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Public Provident Fund: अधिकतर लोगों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड पसंदीदा निवेश योजना है, इस योजना में जोखिम मुक्त निवेश किया जा सकता है. यह योजना टैक्स फ्री होता है, क्योंकि इसमें टैक्स की छूट और अधिकतम निवेश दोनों का लाभ दिया जाता हैं. पीपीएफ में 15 साल की मैच्योरिटी का लाभ दिया जा रहा है. ऐसे में अगर आप लंबे समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए बेहतर हो सकती है. पीपीएफ में केवल 1.5 लाख रुपये तक का भी आप निवेश कर सकते है. डाकघर की वेबसाइट के मुताबिक, अगर आप 15 साल से पहले इस योजना को बंद करवाना चाहे, तो इसके लिए निकासी संबंधी कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है.
अगर आपकी मैच्योरिटी खत्म हो रही है तो आप पीपीएफ निकासी दिशानिर्देश 2021 में 15 साल के बाद भी आंशिक निकासी का नियम बरकरार रख सकते है. 15 वर्षों की गणना उस वित्तीय वर्ष के अंत से होती है, जिसमें शुरुआती योगदान दिया गया था. इसलिए, अगर आपने 15 जून, 2010 को योगदान दे दिया है, तो मैच्योरिटी डेट 1 अप्रैल, 2026 रहेगी. आप नए पेमेंट किए बिना अगले पांच सालों के लिए इस योजना में भाग ले सकते हैं और आपको आंशिक निकासी करने की भी अनुमति मिलती रहेगी.
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यदि आप सात साल के बाद अपने पीपीएफ खाते से राशि निकालना चाहते है तो आप राशि का 50 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं, जिस साल आपने शुरुआती योगदान दिया था. आप प्रत्येक साल केवल एक आंशिक निकासी कर सकते हैं. धनराशि निकालने के लिए, आपको अपने पीपीएफ पासबुक और एक आवेदन बैंक या पोस्ट ऑफिस में देना होगा.
यदि आप 15 साल की अवधि समाप्त होने से पहले हीअपना पीपीएफ खाता बंद करना लेते हैं तो शर्तों के जरिए कुल राशि दी जाएगी. लेकिन यह राशि ब्याज दर में कमी करके दी जाएगी. पीपीएफ निकास विनियम 2021 के जरिए खाते में शेष राशि पर मिलने वाले लोन की राशि बदल दी गई है.
-भारत एक्सप्रेस
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