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LPG-PNG New Rules 2026: पीएनजी कनेक्शन लिया तो 30 दिन में सरेंडर करना होगा एलपीजी सिलेंडर, वरना बंद हो जाएगा अकाउंट

LPG News Today: PNG कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है. अब उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा. सरकार का कहना है कि इससे डुप्लिकेट कनेक्शन खत्म होंगे और गैस वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी.

LPG connection surrender new rule

LPG connection surrender new rule

LPG News Today: : देश में एलपीजी वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और डुप्लिकेट कनेक्शनों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नए नियम लागू किए हैं. नए प्रावधानों के तहत PNG कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा (LPG account closure).

केंद्र सरकार ने LPG और PNG उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू किए हैं. PNG कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को 30 दिनों के भीतर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा. नियम का पालन न करने पर रिफिल रोकने और अकाउंट बंद करने की कार्रवाई हो सकती है. वहीं, स्थानांतरण करने वाले लोगों के लिए ट्रांसफर वाउचर की सुविधा भी दी जाएगी.

उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू

केंद्र सरकार ने LPG (Liquefied Petroleum Gas) और PNG (Piped Natural Gas) उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू किए हैं. इन नियमों का उद्देश्य डुप्लिकेट गैस कनेक्शनों को समाप्त करना, सब्सिडी व्यवस्था को बेहतर बनाना और उन क्षेत्रों में LPG की उपलब्धता बढ़ाना है जहां PNG की सुविधा अभी मौजूद नहीं है.

नए नियमों के अनुसार, यदि कोई परिवार PNG कनेक्शन लेता है तो उसे 30 दिनों के भीतर अपना मौजूदा LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा. यह नियम इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस के ग्राहकों पर लागू होगा. सरकार का मानना है कि इससे गैस वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी.

1 जुलाई तक अपना LPG अकाउंट बंद (LPG News Today)

सरकार ने मई महीने में LPG आपूर्ति और वितरण नियमों में संशोधन किया था. संशोधित नियमों के तहत PNG कनेक्शन लेने के बाद LPG कनेक्शन को निर्धारित समय सीमा के भीतर बंद करना अनिवार्य होगा. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी उपभोक्ता ने 1 जून को PNG कनेक्शन लिया है, तो उसे 1 जुलाई तक अपना LPG अकाउंट बंद करना होगा.

यदि उपभोक्ता तय समय सीमा के भीतर LPG कनेक्शन सरेंडर नहीं करता है, तो उसके LPG रिफिल पर रोक लगाई जा सकती है. इसके अलावा संबंधित अकाउंट को बंद करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.

दूसरे शहर में रहने वालो के लिए विशेष व्यवस्था

हालांकि, नौकरी, पढ़ाई या अन्य कारणों से एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने विशेष व्यवस्था भी की है. ऐसे उपभोक्ताओं को LPG कनेक्शन सरेंडर करने के बाद ट्रांसफर वाउचर प्रदान किया जाएगा. इसकी मदद से वे ऐसे क्षेत्रों में दोबारा LPG कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे जहां PNG की सुविधा उपलब्ध नहीं है.

यह व्यवस्था विशेष रूप से किराएदारों, छात्रों, प्रवासी कर्मचारियों और बार-बार स्थान बदलने वाले लोगों के लिए लाभदायक मानी जा रही है. इससे नए शहर में गैस कनेक्शन लेने की प्रक्रिया आसान हो सकती है.

डिलीवरी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

रिपोर्ट के अनुसार, तेल विपणन कंपनियां ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान के लिए अपने डेटाबेस की जांच कर रही हैं जिनके पास एक साथ LPG और PNG दोनों सुविधाएं मौजूद हैं. सरकार का मानना है कि डुप्लिकेट कनेक्शन समाप्त होने से कालाबाजारी पर रोक लगेगी और जरूरतमंद परिवारों तक LPG की आपूर्ति बेहतर ढंग से पहुंच सकेगी.

इसके अलावा LPG सिलेंडर की डिलीवरी प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है. अब डिलीवरी एजेंट को सिलेंडर देने से पहले ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP सत्यापित करना होगा. OTP सत्यापन के बाद ही सिलेंडर की डिलीवरी पूरी मानी जाएगी.

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-भारत एक्सप्रेस 



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