Meerut Kharkhoda mosque dispute: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक बेहद चौंकाने वाला और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. आम लोग तो दूर, भूमाफियाओं ने सीधे ‘पुलिस थाने’ की जमीन को ही अपना निशाना बना लिया. मेरठ के खरखौदा थाने की सरकारी जमीन पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा सालों पहले अवैध कब्जा कर एक मस्जिद खड़ी कर दी गई. अब जब पुलिस महकमे की नींद टूटी और जमीन नपी, तो पैरों तले जमीन खिसक गई. अब यूपी पुलिस फुल एक्शन में है और मस्जिद के इमाम को ‘बुलडोजर’ का 7 दिन का कड़ा अल्टीमेटम दे दिया गया है.
बैरक बनाने के लिए हुई थी पैमाइश (Illegal mosque on police land In Meerut)
दरअसल, खरखौदा थाने में पुलिसकर्मियों के लिए सरकारी आवासीय इमारत (बैरक) का निर्माण होना था. इसके लिए दो हफ्ते पहले राजस्व विभाग (Revenue Department) की टीम थाने की जमीन की पैमाइश (नाप-जोख) करने पहुंची.
राजस्व रिकॉर्ड के खसरा नंबर 1217 के मुताबिक, यहां 16450 हेक्टेयर क्षेत्र थाने की संपत्ति है. जब फीता चला, तो रिपोर्ट में साफ हो गया कि थाने के ठीक पिछले हिस्से की जमीन, जिस पर एक मस्जिद बनी है, वह पूरी तरह से थाने की ही सरकारी संपत्ति है!
इमाम का ‘वक्फ बोर्ड’ वाला दांव (Waqf Board mosque Meerut)
पैमाइश की रिपोर्ट हाथ में आते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई. मस्जिद के इमाम को फौरन थाने तलब किया गया और जमीन के कागजात मांगे गए. इमाम ने दावा किया कि यह मस्जिद ‘वक़्फ़ बोर्ड’ (Waqf Board) की संपत्ति है. इसके बाद पुलिस ने इमाम को 7 दिन का सख्त नोटिस थमा दिया है. चेतावनी साफ है कि अगर 7 दिन के भीतर वक्फ बोर्ड या जमीन से जुड़े कोई भी पुख्ता दस्तावेज पुलिस को नहीं दिखाए गए, तो मस्जिद को अवैध मानकर उसे ढहा दिया जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चलेगा बुलडोजर
इस पूरे ‘हाई-वोल्टेज’ ड्रामे पर मेरठ के एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बयान जारी कर स्थिति साफ कर दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि थाना और चौकी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के दौरान यह अतिक्रमण सामने आया है. एसपी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि इमाम को 7 दिन का समय दिया गया है, यदि वे वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो माननीय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के अतिक्रमण हटाने के निर्देशों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अब पूरे इलाके में 7 दिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है.
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