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जिसे पत्नी पर था भरोसा, उसी ने लिख दी मौत की पटकथा! प्रेमी संग 10 लाख में पति का सौदा

मुजफ्फरनगर में किसान प्रवीण की हत्या के मामले में पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक हत्या की साजिश 10 लाख रुपये में रची गई थी.

Muzaffarnagar crime news

मुजफ्फरनगर में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पती की हत्या (img: भारत एक्सप्रेस इनपुट)

Muzaffarnagar crime news: मुजफ्फरनगर/नीरज त्यागी: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान प्रवीण उर्फ परविंदर की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. रतनपुरी थाना क्षेत्र में 27 सितंबर को गोली मारकर की गई हत्या के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि मृतक की पत्नी रेखा और उसका प्रेमी विकास बताए गए हैं. पुलिस ने मामले में पत्नी रेखा, उसके प्रेमी विकास, राजा उर्फ काला और कल्याण सिंह को गिरफ्तार किया है.

प्रेम संबंध का विरोध करने पर रची साजिश

पुलिस के मुताबिक, प्रवीण की शादी रेखा से वर्ष 2006 में हुई थी. पूछताछ में रेखा ने बताया कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था. इसी दौरान परिवार के परिचित विकास से उसकी नजदीकियां बढ़ीं और 2018-19 के दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए. जब प्रवीण को इस रिश्ते की जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध किया.

इसके बाद रेखा और विकास ने प्रवीण को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. पुलिस का कहना है कि रेखा ने जमीन बेचकर हत्या के लिए 10 लाख रुपये देने की बात कही थी.

कर्जदार को भी बनाया साजिश का हिस्सा

पुलिस के अनुसार, विकास ने राजा उर्फ काला और कल्याण सिंह को हत्या के लिए तैयार किया. राजा के करीब डेढ़ लाख रुपये प्रवीण पर बकाया थे. इसी वजह से वह भी हत्या की साजिश में शामिल हो गया. दोनों को तीन-तीन लाख रुपये देने का लालच दिया गया था.

27 सितंबर को प्रवीण को अंबरपुर के जंगल में बुलाया गया. वहां राजा और कल्याण ने कथित तौर पर बारी-बारी से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए.

60 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि घटना के बाद एसपी ग्रामीण, सीओ बुढ़ाना, रतनपुरी पुलिस और एसओजी-सर्विलांस की कई टीमें जांच में लगाई गई थीं. पुलिस ने करीब 60 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.


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आरोपियों के पास से दो 315 बोर के अवैध तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस, चार मोबाइल फोन, एक स्विफ्ट कार और मृतक की मोटरसाइकिल बरामद की गई है. पुलिस के मुताबिक, एक मोबाइल फोन घटना के लिए हाल में खरीदा गया था. मामले में बीएनएस की धारा 103(1), 3(5), 61(2) और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.

-भारत एक्सप्रेस



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