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UP News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज

UP News: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मामले को लेकर 18 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी.

UP News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज - भारत एक्सप्रेस

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UP News: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Sri Krishna birthplace) और शाही ईदगाह (Shahi Idgah case) मस्जिद से जुड़े मामले को लेकर 18 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी. दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होने वाली इस सुनवाई में 18 याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जाएगा.

याचिकाकर्ता ने क्या कहा ?

याचिकाकर्ता और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह (Mahendra Pratap Singh) ने बताया कि इस सुनवाई में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी. हिंदू पक्ष (Hindu side) का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर किया गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज करता है. उन्होंने कहा कि हम कोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई और निष्पक्ष फैसले की मांग करेंगे. मुस्लिम पक्ष इस मामले को लटकाने की कोशिश कर रहा है, जिसे रोका जाना चाहिए. मुस्लिम पक्ष ने हिंदू संगठनों द्वारा प्रस्तावित ‘हिंदू चेतना यात्रा’ पर आपत्ति जताई है और इस पर रोक लगाने की मांग की है. इस मुद्दे पर भी आज कोर्ट में चर्चा होने की संभावना है.

अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे- अधिवक्ता

महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि वे कोर्ट के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे. यह विवाद दशकों से चला आ रहा है और धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संवेदनशील है.

हिंदू पक्ष का दावा

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है. हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी में औरंगजेब के शासनकाल में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बने प्राचीन केशवदेव मंदिर को तोड़कर किया गया था. उनका कहना है कि यह स्थल भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है.

मुस्लिम पक्ष का दावा

दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष (Muslim side) मस्जिद की ऐतिहासिक और कानूनी वैधता का दावा करता है. इस विवाद में मंदिर की जमीन पर स्वामित्व, पूजा का अधिकार और स्थल की पुरातात्विक जांच जैसे मुद्दे शामिल हैं. वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें दोनों पक्ष अपने-अपने दावे पेश कर रहे हैं.

-भारत एक्सप्रेस



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